राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने एमडीडीए के अधिशासी अभियंता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है. दरअसल, रेसकोर्स वैली निवासी दीनदयाल मित्तल ने एमडीडीए से कई प्वॉइंट्स पर जानकारी मांगी थी. निर्धारित समय पर सूचना नहीं मिली तो सूचना आयोग में अपील पहुंची. मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल ने लोक सूचनाधिकारी/अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी किया.
किया एक्ट का उल्लंघन
आयोग में सुनवाई में सामने आया कि सूचना एमडीडीए के मानचित्र सेल व अनधिकृत निर्माण सेल से संबंधित थी, लेकिन लोक सूचनाधिकारी ने संबंधित सेल से पांच दिन के भीतर आवेदन अंतरित नहीं की. यहीं नही आयोग के नोटिस के बाद आवेदन को छह माह व आठ दिन के विलंब से अंतरित किया गया. आयोग ने एक्ट का उल्लंघन मानते हुए एमडीडीए के अधिशासी अभियंता पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और वसूली के लिए लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया है.
किया एक्ट का उल्लंघन
आयोग में सुनवाई में सामने आया कि सूचना एमडीडीए के मानचित्र सेल व अनधिकृत निर्माण सेल से संबंधित थी, लेकिन लोक सूचनाधिकारी ने संबंधित सेल से पांच दिन के भीतर आवेदन अंतरित नहीं की. यहीं नही आयोग के नोटिस के बाद आवेदन को छह माह व आठ दिन के विलंब से अंतरित किया गया. आयोग ने एक्ट का उल्लंघन मानते हुए एमडीडीए के अधिशासी अभियंता पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और वसूली के लिए लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया है.
Source: Dehradun Latest News & Online Hindi Newspaper
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