सरकार ने डिफाल्टर हुए क्7ब् चावल मिलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का
आदेश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सोमवार को संबंधित
जिलाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार जिन राइस मिलरों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, शेखुपरा, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी और मुंगेर जिले के राइस मिल हैं।
ऐसे 9भ् डिफाल्टर चावल मिल मालिकों का स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है, जिनके मिलों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए कोर्ट के आदेश पर अब कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जरूरत पड़ी तो राइस मिलरों के खिलाफ कुर्की- जब्ती भी होगी. Read more http://inextlive.jagran.com/patna/
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार जिन राइस मिलरों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, शेखुपरा, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी और मुंगेर जिले के राइस मिल हैं।
ऐसे 9भ् डिफाल्टर चावल मिल मालिकों का स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया है, जिनके मिलों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए कोर्ट के आदेश पर अब कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जरूरत पड़ी तो राइस मिलरों के खिलाफ कुर्की- जब्ती भी होगी. Read more http://inextlive.jagran.com/patna/
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