Friday, April 8, 2016

पान-गुटखा की दुकानें हटवाएगा स्वास्थ्य विभाग

 शहर के शिक्षण संस्थाओं के बाहर सौ मीटर के दायरे में खुले गुटखा- पान की दुकानों को अब स्वास्थ्य विभाग हटवाएगा। केंद्र व राज्य की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित होने वाली है, जो टुबैको के अंगेस्ट अभियान चलाएगी। इसके लिए सीएमओ ऑफिस में स्वास्थ्य अधिकारियों की कुछ दिनों पूर्व मीटिंग हुई थी। टुबैको शॉप्स हटाने के एवज में होने वाली दिक्कतों पर मंथन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के लिए लेटर भी तैयार कर लिया है। कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल्स, कॉलेजेज, कोचिंग सेंटर्स के सौ मीटर के दायरे में टुबैको सेल पर बैन है। हालांकि फिर भी शहर भर के शिक्षण संस्थाओं से सटकर पान- गुटखा की दुकानें सजी हुई हैं। कुछ एकाएक स्थानों पर तो यह स्थिति है कि कैंपस के अंदर पान- गुटखा की दुकानें चल रही हैं.

क्या कहता है कोटपा एक्ट

धारा- ब्, सार्वजनिक स्थान के धूम्रपान पर प्रतिबंध

धारा- भ्, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

धारा- म्, क्8 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और किसी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज की परिधी में सिगरेट या अन्य तंबाकू, उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध

धारा- 7, 8, व 9 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध

कोटपा एक्ट उल्लघंन के लिए सजा

धारा- ब् ए, बी

के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर ख्00 रुपये का जुर्माना, कड़ी सजा

धारा- भ् ए, बी

के सिगरेट और अन्य टुबैको प्रोडक्ट के विज्ञापन पर दो साल की सजा व एक हजार का जुर्माना

धारा- म् के तहत नाबालिग व शैक्षणिक संस्थाओं के आस- पास सिगरेट या टुबैको की ब्रिकी पर पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना

धारा- 7, 8 व क्0 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर विनिर्माता पर पहला अपराध दो साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना, दूसरा अपराध पांच साल की सजा या दस हजार रुपये जुर्माना Read more http://inextlive.jagran.com/varanasi/

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