Showing posts with label Varanasi News Paper Today. Show all posts
Showing posts with label Varanasi News Paper Today. Show all posts

Wednesday, May 25, 2016

आधार लिंकेज के कार्य में ना हो देरी

आधार ¨लकेज कार्य में आ रही परेशानियों को संबंधित एजेंसियां तत्काल दूर करें। केंद्र पोषित योजनाएं, मनरेगा, खाद्य एवं रसद, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं निराश्रित महिला योजना के जाब कार्डधारकों, लाभार्थियों को आधार ¨लकेज में हो रही दिक्कतों पर यूआईडीएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को लॉ¨गग पासवर्ड उपलब्ध करा दें। ताकि आधार ¨लकेज कार्य को पूरा कराया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी एमपी सिंह ने विकास भवन में यूनिट आइडेंटिफिकेशन एथॉरिटी ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा आधार सी¨डग के संबंध में मंगलवार को आयोजित कार्यशाला में ये निर्देश दिये।

डाटा को सही ढंग से करें इंसर्ट

कहा कि मनरेगा योजना में जॉब कार्ड धारकों का शत प्रतिशत आधार ¨लकेज का कार्य जून माह तक पूरा करा लिया जाए। कार्यशाला में यूआईडीएआई के एप्लीकेशन एनालिस्ट शाहनूर हुसैन ने प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी देते हुए आधार डाटा को सही ढंग से इंसर्ट करने की बात कही। कहा कि बायोमैट्रिक, डीमोग्राफी एवं ओटीपी से मै¨चग कराकर सत्यापित कराया जा सकता है। आधार सी¨डग के लिए आपरेटर प्रशिक्षित होने चाहिए। अधिकारियों से कहा कि किसी प्रकार की समस्या आधार सी¨डग में आती है तो तत्काल संपर्क कर समाधान कर सकते हैं। कार्यशाला में अर्थ एवं संख्याधिकारी ओपी यादव, नीरज श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा जगदीश त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी आरएन चतुर्वेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी जीएस श्रीवास्तव, डीआईओएस डॉ। मालती राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी र¨वद्र जायसवाल उपस्थित थे।  Read more http://inextlive.jagran.com/varanasi/

Tuesday, April 12, 2016

ट्रामा सेंटर में अब 'आश्रय' की छांव

 बीएचयू के ट्रामा सेंटर में सोमवार को वीसी प्रो। जीसी त्रिपाठी ने पेशेंट्स व उनके परिजनों के लिए नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंपस में एचडीएफसी बैंक के सहयोग से भ्भ् लाख की लागत से ख्भ्00 वर्ग फीट में निर्मित 'आश्रय' का लोकार्पण किया। बैंक के अधिकारियों ने वीसी प्रो। त्रिपाठी को आश्रय की चाभी सौंपी। इस आश्रय में एक हाल है जहां शुद्ध पेयजल एवं पंखे की व्यवस्था की गयी है।

सुविधाओं से सुसज्जित शौचालय

वीसी ने ट्रामा सेन्टर कैंपस में परिजनों की सुविधा हेतु फ्भ्00 वर्ग फीट क्षेत्र में 70 लाख की लागत से निर्मित शुलभ शौचालय का भी उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसच्जित इस सुलभ शौचालय में पुरुष एवं महिलाओं के लिये ख्ख् टॉयलेट (इण्डियन तथा वेस्टर्न) है। इसके अलावा स्नानागार, व यूरिनल है। इसके अलावा सामान रखने के लिये क्लॉक रूम व माताओं द्वारा बच्चों को दुग्धपान कराने के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है। वीसी ने दस करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले क्09 कमरों वाले नर्सिग हास्टल की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में फिलहाल तीन मंजिला छात्रावास बनेगा, शेष निर्माण द्वितीय चरण में होगा। इस दौरान बीएचयू के रजिस्ट्रार डॉ। केपी उपाध्याय, फाइनेंस आफिसर अभय कुमार ठाकुर, प्रो। जेपी राय, आईएमएस के डायरेक्टर प्रो। वीके शुक्ला, प्रो। आनन्द कुमार सहित एचडीएफसी बैंक के अधिकारी मौजूद थे।  Read more http://inextlive.jagran.com/varanasi/

Friday, April 8, 2016

पान-गुटखा की दुकानें हटवाएगा स्वास्थ्य विभाग

 शहर के शिक्षण संस्थाओं के बाहर सौ मीटर के दायरे में खुले गुटखा- पान की दुकानों को अब स्वास्थ्य विभाग हटवाएगा। केंद्र व राज्य की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित होने वाली है, जो टुबैको के अंगेस्ट अभियान चलाएगी। इसके लिए सीएमओ ऑफिस में स्वास्थ्य अधिकारियों की कुछ दिनों पूर्व मीटिंग हुई थी। टुबैको शॉप्स हटाने के एवज में होने वाली दिक्कतों पर मंथन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के लिए लेटर भी तैयार कर लिया है। कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल्स, कॉलेजेज, कोचिंग सेंटर्स के सौ मीटर के दायरे में टुबैको सेल पर बैन है। हालांकि फिर भी शहर भर के शिक्षण संस्थाओं से सटकर पान- गुटखा की दुकानें सजी हुई हैं। कुछ एकाएक स्थानों पर तो यह स्थिति है कि कैंपस के अंदर पान- गुटखा की दुकानें चल रही हैं.

क्या कहता है कोटपा एक्ट

धारा- ब्, सार्वजनिक स्थान के धूम्रपान पर प्रतिबंध

धारा- भ्, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

धारा- म्, क्8 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और किसी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज की परिधी में सिगरेट या अन्य तंबाकू, उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध

धारा- 7, 8, व 9 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध

कोटपा एक्ट उल्लघंन के लिए सजा

धारा- ब् ए, बी

के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर ख्00 रुपये का जुर्माना, कड़ी सजा

धारा- भ् ए, बी

के सिगरेट और अन्य टुबैको प्रोडक्ट के विज्ञापन पर दो साल की सजा व एक हजार का जुर्माना

धारा- म् के तहत नाबालिग व शैक्षणिक संस्थाओं के आस- पास सिगरेट या टुबैको की ब्रिकी पर पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना

धारा- 7, 8 व क्0 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी पर विनिर्माता पर पहला अपराध दो साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना, दूसरा अपराध पांच साल की सजा या दस हजार रुपये जुर्माना Read more http://inextlive.jagran.com/varanasi/