Thursday, July 14, 2016

स्टेशनों में बेबी फूड नहीं रखने पर लगेगा जुर्माना

चक्रधरपुर रेल मंडल के छोटे बड़े सभी स्टेशनों में स्थित स्टॉल में बेबी फूड रखना अनिवार्य है। रेलवे के कमर्शियल विभाग ने इसकी सूचना सभी स्टाल संचालक को दे रखी है। जिसके तहत स्टॉल संचालक बेबी फूड में सेरेलेक, लैक्टोजेन, प्रोटीनेक्स, पाउडर दूध के पैकेट स्टॉल में रखेंगे। इसके अलावा बेबी फूड रखने वाले स्टॉल में ¨हदी व अंग्रेजी भाषा में बड़े अक्षरों में लिखकर चस्पाना होगा कि बेबी फूड यहां पर उपलब्ध है। इससे जरूरत मंद यात्री आसानी से बेबी फूड खरीद पाएंगे। रेलवे ने कोल्ड ¨ड्रक स्टॉल, अमूल स्टॉल , टी स्टॉल में अनिवार्य रूप से बेबी फूड एमआरपी में बेचने का आदेश जारी किया । बेबी फूड नहीं रखने वाले स्टॉल संचालक को रेलवे ख् से भ् हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकती है।

किया ख् हजार रुपए जुर्माना

चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर ख् में स्थित कोल्ड ¨ड्रक स्टॉल में बेबी फूड नहीं रखने पर स्टॉल के संचालक उत्तम कुमार बालमुचू को ख् हजार जुर्माना लगाया गया। 9 जुलाई को सीनियर डीसीएम सत्यम प्रकाश ने औचक निरीक्षण कर जुर्माना किया था।

बजट में हुई थी घोषणा

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ख्0क्म्- क्7 के रेल बजट में यह सुविधा का ऐलान किया था। ऐलान के कुछ महीने बाद ही रेलवे स्टेशनों पर जोनल रेलवे, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के स्टॉलों पर अनिवार्य रूप से बेबी फूड उपलब्ध कराने का आदेश जारी हुआ था.

चार स्टेशनों में बनेगा बेबी फी¨डग रूम

चक्रधरपुर रेल मंडल के चार स्टेशनों में बेबी फी¨डग रूम बनाया जाएगा। कमर्शियल विभाग के डीसीएम अर्जुन मजुमदार ने बताया कि रेलवे बोर्ड की जननी सेवा की तर्ज पर बेबी फी¨डग रूम बनाया जा रहा है। मंडल के टाटानगर स्टेशन के फ‌र्स्ट और सेकेंड क्लास वे¨टग हॉल में बेबी फि¨डग रूम बना दिया गया है। इसके अलावा चक्रधरपुर, राउरकेला एवं झारसुगुड़ा स्टेशन में एक सप्ताह के भीतर बेबी फी¨डग रूम बनाया जाएगा। बेबी फि¨डग रूम की सुरक्षा और देखभाल के लिए आरपीएफ की महिला जवान को तैनात किया जाएगा.  

Source: InextLive Jagran

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