एक बार फिर नगर निगम को उसकी लापरवाही के लिए हाईकोर्ट ने फटकार लगायी है. एक बार फिर से हाईकोर्ट के वकील ने कमिश्नर पर आरोप लगाया है कि इन्होंने सही तरीके से नाला की सफाई नहीं करवाई है, जिससे आज तक शहर का पानी बाहर नहीं निकल पाया है. शहर की कंडीशन ठीक नहीं है. हर तरफ गंदगी और पानी का अंबार लगा हुआ है. संप हाउस से पानी नहीं निकल पा रहा है. इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस बीएन सिन्हा और जस्टिस पीके झा की खंडपीठ ने कहा कि बाकी राजधानी की तुलना में पटना सबसे गंदी राजधानी है. यहां चलने तक पर आफत मचा हुआ है. निगम की लापरवाही का यह नतीजा है कि कचरा और जलजमाव दोनों से पटना को दो चार होना पड़ रहा है.
अंडरग्राउंड नालों की नहीं हो रही सफाई
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निगम पर यह भी आरोप लगा कि अंडरग्राउंड नाला की सफाई नहीं हो पा रही है. इस वजह से हर एरिया में पानी जम जाता है और निकाल पाना मुश्किल भरा काम होता है. बोरिंग रोड सहित अधिकांश एरिया में बने अंडरग्राउंड नालों की सफाई पर निगम ध्यान नहीं देता है. इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिया कि नालों की स्थिति ठीक करने के लिए सरकार से बात कर उसे जल्द ठीक करवाए.
हाईकोर्ट के जस्टिस देखेंगे संप हाउस
नालों की सफाई और संप हाउस की हालत का जायजा और निरीक्षण अब खुद हाईकोर्ट के जस्टिस बीएन सिन्हा और जस्टिस पीके झा करेंगे. इसके लिए शनिवार छह सितंबर सुबह सात बजे का टाइम फिक्स किया गया है. जोगीपुर संप हाउस के निरीक्षण के बाद आगे किसी भी तरह का फैसला लिया जाएगा. जलजमाव को लेकर लगातार नगर निगम पर हाईकोर्ट सख्त हो रही है और जलजमाव को दूर करने में लगातार निगम फिसड्डी साबित हो रहा है. जानकारी हो कि हर अंचल की ओर से वकीलों ने पीआईएल कर रखा है. इसके बाद हाईकोर्ट निगम कमिश्नर को बुलाकर उसकी अपडेट जानकारी ले रही है.
पब्लिक ने भी कहा, लापरवाही से गंदा बन रहा शहर
- प्रोपर टाइम पर कभी भी किसी भी एरिया में सफाई नहीं होती.
- कचरा फेंकने वालों पर कोई सख्त कानून बनाने में हैं फिसड्डी.
- करोड़ों की राशि के बाद भी कचरा प्रबंधन पर कोई काम शुरु भी नहीं हो पाया है.
- नाला, मेन होल, कैचपिट की सफाई ठीक से नहीं हो पाता है.
- निगम शहर में हो रही कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दे रहा, इस वजह से नाला ढंकते जा रहा है.
- ट्रीटमेंट प्लांट ठीक नहीं होने और मशीन ठीक से काम नहीं करने की वजह से गंदा पानी भी शहर में ही रह जाता है.
- बारिश के पानी को दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं हो पाया है.
शुक्रवार तक देना होगा सेक्रेटरी से मिलकर रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर को कहा कि वो गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लेवल पर बैठकर फंड जेनरेशन और एक ऐसा प्लान लेकर आए, जिससे यह पता चले कि आने वाले सालों में पटना में जलजमाव नहीं होगा. वहीं, हाईकोर्ट के सामने निगम कमिश्नर जलजमाव वाले एरिया के तस्वीरों के साथ आए और बताया कि जिस एरिया में ड्रेनेज नहीं है, उसी एरिया में इस तरह की परेशानी दिख रही है.
अंडरग्राउंड नालों की नहीं हो रही सफाई
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निगम पर यह भी आरोप लगा कि अंडरग्राउंड नाला की सफाई नहीं हो पा रही है. इस वजह से हर एरिया में पानी जम जाता है और निकाल पाना मुश्किल भरा काम होता है. बोरिंग रोड सहित अधिकांश एरिया में बने अंडरग्राउंड नालों की सफाई पर निगम ध्यान नहीं देता है. इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिया कि नालों की स्थिति ठीक करने के लिए सरकार से बात कर उसे जल्द ठीक करवाए.
हाईकोर्ट के जस्टिस देखेंगे संप हाउस
नालों की सफाई और संप हाउस की हालत का जायजा और निरीक्षण अब खुद हाईकोर्ट के जस्टिस बीएन सिन्हा और जस्टिस पीके झा करेंगे. इसके लिए शनिवार छह सितंबर सुबह सात बजे का टाइम फिक्स किया गया है. जोगीपुर संप हाउस के निरीक्षण के बाद आगे किसी भी तरह का फैसला लिया जाएगा. जलजमाव को लेकर लगातार नगर निगम पर हाईकोर्ट सख्त हो रही है और जलजमाव को दूर करने में लगातार निगम फिसड्डी साबित हो रहा है. जानकारी हो कि हर अंचल की ओर से वकीलों ने पीआईएल कर रखा है. इसके बाद हाईकोर्ट निगम कमिश्नर को बुलाकर उसकी अपडेट जानकारी ले रही है.
पब्लिक ने भी कहा, लापरवाही से गंदा बन रहा शहर
- प्रोपर टाइम पर कभी भी किसी भी एरिया में सफाई नहीं होती.
- कचरा फेंकने वालों पर कोई सख्त कानून बनाने में हैं फिसड्डी.
- करोड़ों की राशि के बाद भी कचरा प्रबंधन पर कोई काम शुरु भी नहीं हो पाया है.
- नाला, मेन होल, कैचपिट की सफाई ठीक से नहीं हो पाता है.
- निगम शहर में हो रही कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दे रहा, इस वजह से नाला ढंकते जा रहा है.
- ट्रीटमेंट प्लांट ठीक नहीं होने और मशीन ठीक से काम नहीं करने की वजह से गंदा पानी भी शहर में ही रह जाता है.
- बारिश के पानी को दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं हो पाया है.
शुक्रवार तक देना होगा सेक्रेटरी से मिलकर रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर को कहा कि वो गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लेवल पर बैठकर फंड जेनरेशन और एक ऐसा प्लान लेकर आए, जिससे यह पता चले कि आने वाले सालों में पटना में जलजमाव नहीं होगा. वहीं, हाईकोर्ट के सामने निगम कमिश्नर जलजमाव वाले एरिया के तस्वीरों के साथ आए और बताया कि जिस एरिया में ड्रेनेज नहीं है, उसी एरिया में इस तरह की परेशानी दिख रही है.
Source: Patna Hindi News and Online Hindi Newspaper
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