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Friday, March 11, 2016

18 साल पुराने चिंकारा केस में बयान से पलटकर चौंकाया सलमान खान ने


ऐसी है जानकारी
यहां कोर्ट ने जज से कहा कि उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्‍होंने बताया कि जिस हथियार से चिंकारा का शिकार किया गया था, वह हथियार उनका था ही नहीं। दरअसल पुलिस के दबाव में आकर उन्‍होंने उस हथियार को अपना कहा था। इतने सालों बाद उनके ऐसे बदले हुए बयान को सुनकर जज समेत हर कोई चौंक कर रह गया।

कोर्ट ने पूछा ये भी
इसके अलावा कोर्ट में जज ने उनसे उनके माता-पिता और उनकी जाति के बारे में भी पूछा। उन्‍होंने अपनी जाति को भारतीय बताते हुए जज के अन्‍य सवालों का भी सही से जवाब दिया। बता दें कि यहां पेशी के दौरान सलमान करीब छह मिनट तक रहे और जज के पूछे सवालों से रूबरू हुए।

18 साल पहले शुरू हुआ था केस
बता दें कि आज से 18 साल पहले सलमान खान पर ये चिंकारा शिकार को लेकर केस शुरू हुआ था। तब से अब तक समय-समय पर कोर्ट में उनकी पेशी होती रहती है। इस बार भी काफी समय बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। इस दौरान अपने बदले हुए बयान से उन्‍होंने सभी को स्‍तब्‍ध कर दिया। Read more Bollywood News http://inextlive.jagran.com/bollywood-masala

Thursday, February 25, 2016

जिया खान आत्‍महत्‍या मामले में सूरज पंचोली को मिली अंतरिम राहत

बता दें कि अदालत की ओर से यह फैसला जिया की मां राबिया खान की याचिका पर सुनाया है। जिया की मां ने अदालत में सीबीआई  की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीबीआई ने जिया की मौत को अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या ही बताया है। उधर, दूसरी ओर राबिया इसे साफतौर पर हत्या का मामला मानती हैं।

उठाई गई मांग
इसपर जस्टिस आरवी मोरे, वीएल अचीलिया की खंडपीठ ने सुनवाई पर रोक लगाते हुए सीबीआई को याचिका का जवाब देने के लिए कहा है। याचिका में विशेष जांच दल बनाने व हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में पिछले साल दिसंबर में दायर सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियों को भी उजागर किया गया है। http://goo.gl/cJmrMd

Tuesday, February 25, 2014

Sita Soren Surrenders In Horse Trading Case


झारखंड में साल 2012 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की कथित खरीद–फरोख्त मामले में अभियुक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है.
अदालत ने उन्हें एक मार्च तक के लिए  न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

सीबीआई कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजक एसके यादव ने बताया है कि अभियुक्त के आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें एक मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

अदालत के इस आदेश के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा ले जाया गया है.

हाईकोर्ट का आदेश


सीता सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं.

साल 2009 में दुमका जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने झामुमो के टिकट पर चुनाव जीता था.

20 फरवरी को हाईकोर्ट ने झामुमो विधायक की अग्रिम  जमानत याचिका को खारिज करते हुए सीता सोरेन को एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करने को कहा था.

हाईकोर्ट से निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश के आलोक में सोमवार से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन कभी भी आत्मसमर्पण कर सकती हैं.

"कोर्ट को जानकारी दी गई है कि सीता सोरेन अस्वस्थ हैं. उन्हें थॉयराइड है. लिहाजा उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए."

उससे पहले 19 फरवरी को विधायक के सरकारी आवास की  संपत्ति कुर्क की गई थी.

छह अभियुक्त

सुबह करीब 11 बजे सीता सोरेन अपने वकील विश्वजीत मुखर्जी के साथ विशेष अदालत पहुंची.

वकील विश्वजीत मुखर्जी ने बीबीसी को बताया कि कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई है कि विधायक अस्वस्थ हैं. उन्हें थॉयराइड है. लिहाजा उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए.

मुखर्जी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में जेल से उचित कदम उठाने को कहा है.

विधायकों की खरीद- फरोख्त के इस मामले में सीता सोरेन समेत कुल छह अभियुक्त हैं.

इन छह अभियुक्तों में सीता सोरेन के पिता बीएन मांझी, निजी सचिव राजेंद्र मंडल के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी आरके अग्रवाल, पवन धूत और एक अन्य व्यक्ति सुनील माहेश्वरी शामिल हैं.

आरके अग्रवाल जेल में हैं जबकि पवन धूत और सुनील माहेश्वरी जमानत पर हैं.

गौरतलब है कि पांच अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे.

Source: Local News